स्पाइसजेट विमान.
Spicejet Moved Supreme Court: विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. स्पाइस जेट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण उसे तीन विमानों के इंजनों का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशनिंग कर जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से ईमेल भेजने को कहा.
11 सितंबर को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा दिए गए फैसले को बराबर रखा था. हाई कोर्ट ने कहा था कि एयरलाइंस ने बकाया भुगतान के लिए सहमत अंतरिम व्यवस्था का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्पाइस जेट की अपील इस कहावत का प्रतीक हैं कि मूर्ख संपत्ति बनाते हैं और बुद्धिमान लोग उनका उपयोग करते हैं. अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्पाइस जेल ने पिछले और वर्तमान बकाया का भुगतान नहीं किया है.
अदालत ने कहा था कि यह तथ्य कि स्पाइस जेट की वित्तीय स्थिति कमजोर है, उसके आचरण और अदालत में उसकी ओर से लिए गए रुख से स्पष्ट है. स्पाइस जेट ने जिन दो इंजन कम्पनियों से इंजन लीज पर लिया था वे है टीम फ्रांस 01 एसएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएस इन दोनों इंजन कम्पनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. कम्पनियों के कहना था कि स्पाइस जेट ने उन्हें पिछले दो सालों से एक करोड़ 29 लाख डॉलर का भुगतान नहीं किया है. इसके अलावा लीज की अवधि समाप्त होने के बावजूद स्पाइस जेट इन कम्पनियों के तीन इंजनों का इस्तेमाल कर रह है. इन कम्पनियों ने हाई कोर्ट से इन इंजनों का इस्तेमाल रोकने का दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी.
-भारत एक्सप्रेस
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