उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSPY) चला रही है. इसके अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को सहायता दे रही है, ताकि वे बिना किसी पर आश्रित रहे अपनी जीविका सही तरीके से चला सकें. इससे उत्तर प्रदेश के करोड़ों बुजुर्गों को फायदा मिलने वाला है. इस योजना के लिए योग्यता क्या है और आवेदन कैसे किये जा सकते हैं इन सभी की जानकारी हम आपको बताने जा रहें हैं.
बढ़ती उम्र में बुजुर्गों के पास काम नहीं होता हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जीविका चलाना कठिन हो जाता है. इसीलिए सरकार ने उन्हें रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए इस योजना को तोहफे के रूप में दिया है. जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता दी जाएगी. जिसमें हर तीन महीने में उन्हें 500 रूपये की राशि प्रदान की जाएगी. ये राशि उनके बैंक खाते में तय समय में सीधे दे दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार इसके लिए लिस्ट निकालेगी, जिसमें योजना के अंतर्गत चुने गए बुजुर्गों के नाम शामिल होंगे.
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जरिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
• उम्मीदवारों का उत्तर प्रदेश की नागरिकता होनी चाहिए.
• उम्मीदवारों के पास उनका वैध आधार कार्ड होना जरूरी हैं.
• किसी भी बैंक अकाउंट में खाता होना जरूरी है.
• आर्थिक स्थिति के लिए आय प्रमाण पत्र का होना चाहिए.
• बुजुर्गों के पास गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र यानी बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है
–भारत एक्सप्रेस
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