Categories: देश

स्टैंड अप कॉमेडियन उत्सव दीक्षित हैदराबाद से गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

Utsav Dixit Arrested:  स्टैंड अप कॉमेडियन और व्यवसायी उत्सव दीक्षित को लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. रविवार को केबीआर पार्क के पास उनकी पोर्शे कार दुर्घटना का शिकार हुई. हैदराबाद पुलिस ने रविवार को बताया कि उन्होंने बंजारा हिल्स निवासी 33 वर्षीय दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया है.

शुक्रवार की सुबह लग्जरी कार बंजारा हिल्स स्थित केबीआर पार्क की सीमा से टकरा गई थी. दुर्घटना के बाद वह मौके से फरार हो गए थे. दुर्घटना से चारदीवारी, ग्रिल और फुटपाथ को काफी नुकसान पहुंचा था.

टक्कर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई

बंजारा हिल्स के सहायक पुलिस आयुक्त एस. वेंकट रेड्डी के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह टक्कर लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप दीक्षित का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा.

यह घटना सुबह लगभग 5.45 बजे हुई और इसकी जानकारी एक शख्स ने डायल 100 पर दी. इसके बाद इलाके में गश्त कर रही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची.

गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों की शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक लाल रंग की पोर्शे कार केबीआर पार्क की चारदीवारी से टकरा गई. जिससे पेड़, दीवार, ग्रिल और फुटपाथ को नुकसान हुआ है.

पुलिस कर्मियों को कार पर नंबर प्लेट नहीं मिली. बाद में तलाशी लेने पर कार के अंदर एक टूटी हुई नंबर प्लेट मिली, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर TS10FH0900 था.

कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया

पुलिस अधिकारी ने एक बयान में कहा, “कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया. कार का चालक मौके से फरार हो गया था.”

एसीपी ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों की पुष्टि के बाद आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन और व्यवसायी उत्सव दीक्षित का लाइसेंस जब्त कर लिया है और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अनुसार लाइसेंस को रद्द करने के लिए सड़क परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को भेज दिया है.

पुलिस ने दीक्षित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 281 (तेजी से वाहन चलाना), मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए दंड) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण (पीडीपीपी) अधिनियम की धारा 3 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत) के तहत मामला दर्ज किया है.

आईएएनएस

Recent Posts

CBSE ईस्ट जोन स्केटिंग में कानपुर के सार्थक पंडा ने जीता स्वर्ण, SGFI के लिए हुआ चयन

कानपुर के लिए यह एक गौरव का अवसर है, क्योंकि शहर से पहली बार किसी…

49 mins ago

Apple नहीं, अब Nvidia है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ग्राफिक्स चिप बनाकर मार्केट वैल्यू में कैसे गाड़ा झंडा, जानिए

ग्राफिक्स चिप निर्माता एनवीडिया ने मार्केट वैल्यू के आधार पर एप्पल को पछाड़ दिया है.…

2 hours ago

‘शारदा दीदी का निधन भोजपुरी संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति’, अंतिम दर्शन कर भावुक हुए मनोज तिवारी – Video

अपने लोक गीतों और छठ महापर्व के गीतों से भारतीय संगीत जगत में अनमोल योगदान…

2 hours ago

WiFi Services On Flights: अब फ्लाइट में चला सकेंगे इंटरनेट, केंद्र सरकार ने बदली गाइडलाइंस

आसमान में इंटरनेट की सुविधा का लुत्फ लेने के लिए हवाई यात्रियों को फ्लाइट के…

4 hours ago

Bihar Kokila Sharda Sinha: पटना में होगा शारदा का अंतिम संस्कार, बेटे ने कहा- मां हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगी

शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को सुबह-सबेरे दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया. एम्स में बीजेपी सांसद…

5 hours ago