सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति से जुड़े एक मामले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की अपील पर सुनवाई के दौरान सही तथ्य नहीं बताए जाने पर कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि निर्देश लेकर स्पष्ट जानकारी दें.
जस्टिस अभय एस ओका ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति हुई है? जिसपर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब में कहा नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने हाईकोर्ट द्वारा पारित अवमानना आदेश नहीं देखा. यह एसएलपी में नहीं था, हमने इसे कल हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया.
यह भी पढ़ें- पूर्व सपा MLA उदयभान सिंह की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी, SC ने यूपी सरकार को नोटिस जारी मांगा जवाब
वकील ने कहा कि मुझे उस आदेश की जानकारी नहीं है. जिसपर जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समस्या यह है कि इस मामले की तरह हमें कभी भी सही तथ्य नहीं बताए जाते. हमने हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अवमानना याचिका में पारित आदेश को खुद डाउनलोड किया है. अपील में हमारे सामने कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. हम इसे पास ओवर कर रहे हैं. कृपया अपने मुव्वकिल से निर्देश लें.
-भारत एक्सप्रेस
Nobel Prize Economics 2026: रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार…
Delhi Metro Station Closure: दिल्ली में प्रदर्शन और विरोध मार्च के दौरान मेट्रो स्टेशन अचानक…
इंटरनेट पर एक दस्तावेज (बॉन्ड) की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इससे दावा…
लखनऊ में यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ के पदभार संभालने…
बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की चुनावी तस्वीर लगातार दिलचस्प होती…
Khatu Shyam News: खाटूश्यामजी मंदिर के पट 13 अक्टूबर की रात से 14 अक्टूबर की…