सुप्रीम कोर्ट.
उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उदयभान सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उदयभान सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश दिया है. हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने उदयभान सिंह की अंतरिम जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि उदयभान के खिलाफ हत्या के तीन मामलों पर अभी सुनवाई चल रही है. उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए. यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा है कि उदयभान सिंह समाज के लिए एक बड़ा खतरा है. उनके खिलाफ 15 मामले दर्ज है.
21 साल से ज्यादा काट चुके हैं सजा
बता दें कि बाहुबली नेता उदयभान सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सीय आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. जिसे बढ़ाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया है कि उदयभान सिंह 21 साल से ज्यादा समय की सजा काट चुके है. साथ ही रेमिशन के साथ 23 साल की सजा काट चुके है, ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए.
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क्या है मामला?
गोपीगंज में साल 1999 में हुए तिहरे हत्याकांड में औराई के पूर्व विधायक उदयभान सिंह को दोषी पाया गया था और इस मामले में उदयभान सिंह उम्रकैद की सजा काट रहे है. इतना ही नहीं उदयभान सिंह पर शिवपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत 13 जुलाई 2005 को मामला दर्ज किया गया था. जिस मामले में उदयभान सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई खी. आरोप है कि विनीत सिंह का एक संगठित गिरोह है, जिसमें उदयभान, संतोष गुप्ता उर्फ किट्टू व प्रदीप उर्फ सीओ उसके सदस्य हैं. सेंट्रल जेल में रहने के दौरान विनीत सिंह व उदयभान सिंह के उकसाने पर 13 मई 2005 को संतोष गुप्ता उर्फ किट्टू व प्रदीप उर्फ सीओ ने अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू की गोली मार कर हत्या कर दी थी.
-भारत एक्सप्रेस
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