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नियुक्ति से जुड़े मामले में सही तथ्यों को पेश न करने पर SC ने जताई नाराजगी, याचिकाकर्ता को दिए ये निर्देश

जस्टिस अभय एस ओका ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति हुई है? जिसपर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब में कहा नहीं.

supreme court

सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति से जुड़े एक मामले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की अपील पर सुनवाई के दौरान सही तथ्य नहीं बताए जाने पर कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि निर्देश लेकर स्पष्ट जानकारी दें.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस अभय एस ओका ने पूछा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति हुई है? जिसपर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब में कहा नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने हाईकोर्ट द्वारा पारित अवमानना आदेश नहीं देखा. यह एसएलपी में नहीं था, हमने इसे कल हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया.

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वकील ने कहा कि मुझे उस आदेश की जानकारी नहीं है. जिसपर जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में समस्या यह है कि इस मामले की तरह हमें कभी भी सही तथ्य नहीं बताए जाते. हमने हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अवमानना याचिका में पारित आदेश को खुद डाउनलोड किया है. अपील में हमारे सामने कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है. हम इसे पास ओवर कर रहे हैं. कृपया अपने मुव्वकिल से निर्देश लें.

-भारत एक्सप्रेस

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