देश

Swati Maliwal Assault Case: मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वो ऐसी अर्जी दाखिल करने के चलते बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को याचिकाकर्ता वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहेंगे.कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में पीड़ित खुद मीडिया संस्थानों से बात कर रही है तो फिर जनहित याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है. इसे पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका बताते हुए कहा कि इसके पीछे राजनीति है. अदालत ने कहा कि पीड़ित सभी चैनलों पर जा रही है और इस बारे में बात कर रही है.

Court ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील संसार पाल सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका में एक राजनीतिक रंग है. यह बहुत स्पष्ट है. आपने यह केवल प्रचार के लिए किया है. मैं बार एसोसिएशन से पूछना चाहता हूं कि आज वकील क्या कर रहे हैं? आज आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी और कहा कि आप कानून में प्रशिक्षित व्यक्ति हैं. आप सभी संस्करणों को देखने वाले व्यक्ति हैं. हमें आपके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत करनी होगी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.

याचिकाकर्ता ने क्या था

दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि वह यह जानकर हैरान हैं कि स्वाति मालीवाल के मामले में दर्ज की गई FIR को न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जा रहा है  उन्होंने मीडिया घरानों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे पीड़ित का नाम आगे प्रसारित या पोस्ट न करें. इसके साथ ही उन्होंने यौन अपराध/हिंसा के अन्य मामलों में पीड़ितों के नाम और पहचान का खुलासा न करने के निर्देश भी मांगे.

ये भी पढ़ें: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई को लेकर कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

विभव पर स्वाति से मारपीट का आरोप

बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 म‌ई सुबह जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास पर ग‌ई थीं तो वहां मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी. मालीवाल ने उसी दिन दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर 2 बार कॉल कर शिकायत की थीं. हालांकि सिविल लाइंस थाने पहुंचने के बाद भी उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी और 16 म‌ई को अपने बयान दर्ज कर FIR कराई. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 म‌ई को विभव कुमार को गिरफ्तार किया था.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

केस दर्ज होने के खिलाफ AMU में छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर अड़े

AMU छात्र नेता सलमान गौरी ने कहा, जिन बच्चों का सस्पेंशन किया है उन्हें बहाल…

60 minutes ago

‘व्यापार और भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा’, अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर बोले अधिवक्ता विजय अग्रवाल

Gautam Adani Indictment In US: दिल्‍ली में नामचीन क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विजय अग्रवाल ने उद्योगपति…

2 hours ago

BGT Perth Test: टीम इंडिया 9वीं बार विदेशी सीरीज में पहले ही दिन हुई ऑल-आउट

Border-Gavaskar Trophy: भारतीय टीम पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 150 रन बनाकर ऑल-आउट…

2 hours ago

हर वर्ष 5 लाख डॉलर की नौकरी और परिवार को दुबई का वादा, बायजू के संस्थापक पर गवाह को देश छोड़ने के लिए लालच देने के लगे आरोप

अमेरिका के व्यवसायी और गवाह ने दुबई में बायजू रवींद्रन के साथ अपनी मुलाकातों को…

2 hours ago

Norway की राजकुमारी के बेटे पर लगा ऐसा गंभीर आरोप कि झेलनी पड़ रही शर्मिंदगी, जानें पूरा मामला

नॉर्वे की राजकुमारी मेटे-मैरिट के बेटे मैरियस बोर्ग होइबी पर यौन उत्पीड़न और रेप के…

2 hours ago