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Swati Maliwal assault case

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने अदालत के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के लिए उनके खिलाफ पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया था.

कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार को दिल्ली सरकार के किसी ऑफिशल पोस्ट पर नियुक्त नहीं किया जाएगा. बिभव कुमार मुख्यमंत्री के घर नहीं जायेगा. बिभव और उनकी पार्टी इस केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगें.

बिभव कुमार की ओर दायर जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 21 अगस्त तक के लिए समय दे दिया है.

आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

अदालत ने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका में राजनीतिक रंग है. यह बहुत स्पष्ट है. आपने यह केवल प्रचार के लिए किया है.