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Swati Maliwal Assault Case: मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

अदालत ने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका में राजनीतिक रंग है. यह बहुत स्पष्ट है. आपने यह केवल प्रचार के लिए किया है.

Swati Maliwal Assault Case

Swati Maliwal Assault Case

स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वो ऐसी अर्जी दाखिल करने के चलते बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को याचिकाकर्ता वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहेंगे.कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में पीड़ित खुद मीडिया संस्थानों से बात कर रही है तो फिर जनहित याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है. इसे पब्लिसिटी के लिए दाखिल याचिका बताते हुए कहा कि इसके पीछे राजनीति है. अदालत ने कहा कि पीड़ित सभी चैनलों पर जा रही है और इस बारे में बात कर रही है.

Court ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील संसार पाल सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि याचिका में एक राजनीतिक रंग है. यह बहुत स्पष्ट है. आपने यह केवल प्रचार के लिए किया है. मैं बार एसोसिएशन से पूछना चाहता हूं कि आज वकील क्या कर रहे हैं? आज आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी और कहा कि आप कानून में प्रशिक्षित व्यक्ति हैं. आप सभी संस्करणों को देखने वाले व्यक्ति हैं. हमें आपके खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत करनी होगी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया.

याचिकाकर्ता ने क्या था

दरअसल, याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि वह यह जानकर हैरान हैं कि स्वाति मालीवाल के मामले में दर्ज की गई FIR को न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जा रहा है  उन्होंने मीडिया घरानों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे पीड़ित का नाम आगे प्रसारित या पोस्ट न करें. इसके साथ ही उन्होंने यौन अपराध/हिंसा के अन्य मामलों में पीड़ितों के नाम और पहचान का खुलासा न करने के निर्देश भी मांगे.

ये भी पढ़ें: स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई को लेकर कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

विभव पर स्वाति से मारपीट का आरोप

बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 म‌ई सुबह जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके सरकारी आवास पर ग‌ई थीं तो वहां मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी. मालीवाल ने उसी दिन दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर 2 बार कॉल कर शिकायत की थीं. हालांकि सिविल लाइंस थाने पहुंचने के बाद भी उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी और 16 म‌ई को अपने बयान दर्ज कर FIR कराई. दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 म‌ई को विभव कुमार को गिरफ्तार किया था.

-भारत एक्सप्रेस



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