गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को अलग-अलग मुद्दों पर लिखित जवाब दिया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि बीएसएफ में 1 जुलाई 2024 तक 10 हजार 145 रिक्तियां हैं. पिछले पांच सालों में 7 हजार 372 नए पदों को सृजित किया गया है. इसके अलावा बीते पांच सालों में 54,760 जवानों की भर्ती की गई है.
वहीं ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के बारे में जानकारी देते हुए गृह राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के कुल 2,463 सुरक्षाकर्मियों ने 2021 से 2023 के बीच ड्यूटी पर अपनी जान गंवाई. उनमें से 112 की मौत कार्रवाई के दौरान हुई, जबकि 2,351 की मौत ड्यूटी पर हुई.
उन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन या फिर ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले इन जवानों के परिवारों या नजदीकी रिश्तेदारों को मिलने वाली मुआवजे की राशि को भी बढ़ाया गया है. जिसे 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया है. 35 लाख रुपये उन शहीद जवानों को दिया जाएगा, जो किसी ऑपरेशन के दौरान या फिर कार्रवाई के दौरान शहीद हुए. इसके अलावा ड्यूटी पर शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को अब 10 लाख की जगह 25 लाख रुपये दिए जाएंगे.
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वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये भी बताया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के बड़ी संख्या में प्रावधानों को लागू किया गया है और अधिनियम के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. गृह मंत्रालय समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है. अब तक ऐसी 34 समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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