सपा विधायक इरफ़ान सोलंकी (फोटो सोशल मीडिया)
UP News: जेल में बंद कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब खबर सामने आ रही है कि उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुअ जमानत देने से इनकार कर दिया है. अब मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
बता दें कि कानपुर के महाराजगंज जेल में निरुद्ध सपा विधायक इरफान सोलंकी को जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी के साथ ही उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है. बता दें कि सपा नेता और कई बार के विधायक सोलंकी के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उनके ऊपर जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनके घर में आग लगवाने सहित कई आरोप लगे हैं. इसके अलावा इरफान सोलंकी पर फर्जी दस्तावेज पर आईडी कार्ड बनाने आगजनी और कब्जा करने के साथ ही बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी भारतीय नागरिकता दिलाने के मामले दर्ज हैं. इसी मामले में वह कानपुर के महाराजगंज जिला जेल में बंद हैं.
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मालूम हो कि उनके ऊपर विदेशी लोगों का राशन कार्ड बनवाने के मामले में एक अलग से केस चल रहा है. सह अभियुक्त विधायक के भाई रिजवान की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है. फिलहाल उन्होंने फिर से अर्जी दी है. वहीं कोर्ट ने जिला जज से केस ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी है और सुनवाई की तिथि 17 जुलाई तय की है.
-भारत एक्सप्रेस
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