मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा.
मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है. तहव्वुर राणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अर्जी को खारिज कर दिया है. इस अर्जी में उसने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को सुनाया. इसके साथ ही इसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है.
बता दें कि 64 वर्षीय तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है. तहव्वुर अभी फिलहाल अमेरिका के लॉस एंजेलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है. आतंकी राणा पर भारत में 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप है.
भारत प्रत्यर्पण किए जाने के फैसले के बाद उसने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में एक आपातकालीन याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने मांग की थी कि जब तक उसकी हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उसके भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाए.
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हालांकि, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट की जज ऐलेना कगन ने उसकी यह याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आतंकी तहव्वुर दोबारा से एक याचिका दायर किया था और मांग की थी कि इस पर मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स विचार करें.
कोर्ट ने राणा की याचिका को 4 अप्रैल 2025 की कॉन्फ्रेंस के लिए सूचीबद्ध किया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नोटिस में साफ कर दिया गया है कि यह याचिका भी खारिज कर दी गई है. इस फैसले के बाद तहव्वुर राणा के पास कानूनी रास्ते बहुत कम रह गए हैं. अब अमेरिका से भारत को उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने में कोई बाधा नहीं है.
-भारत एक्सप्रेस
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