दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. सीएम केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे. जिसके बाद से अब तक ईडी की कस्टडी में थे. तिहाड़ जेल में ही शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह के अलावा केसीआर की बेटी के. कविता भी बंद हैं.
अरविंद केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे. सीएम पद से इस्तीफा न देने के चलते अब वे वहीं से सरकार चलाएंगे, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन जेल में उनपर भी वही नियम लागू होंगे, जो अन्य कैदियों पर लागू होते हैं. ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मिलेगी.
तिहाड़ जेल के एक अधिकारी के अनुसार, अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में रहते हुए जेल से सरकारी कामकाज देख सकेंगे. अधिकारी के अनुसार, 2000 के दिल्ली प्रिजन एक्ट के तहत, किसी भी स्थान पर या फिर किसी भी बिल्डिंग को जेल घोषित किया जा सकता है और अरविंद केजरीवाल वहां से सरकार चला सकते हैं, लेकिन ये तब संभव है, जब उपराज्यपाल इसकी अनुमति देंगे.
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जेल अधिकारी ने सहाराश्री सुब्रत राय का जिक्र करते हुए कहा कि “जब सुब्रत राय इसी जेल में थे, तब एक बिल्डिंग को जेल घोषित किया गया था. जहां पर इंटरनेट, फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. यहीं पर रहते हुए उन्होंने अपनी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाया था. उसी के बाद उन्हें जमानत मिली थी.
हालांकि अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसी गुंजाइश कम नजर आती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच पहले से विवाद चल रहा है. जिसे देखते हुए माना जा सकता है कि उपराज्यपाल इसकी अनुमति केजरीवाल को नहीं देंगे.
-भारत एक्सप्रेस
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