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अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: मिशेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को नोटिस जारी, 4 हफ्ते में जवाब तलब

Supreme Court Notice: सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह में केंद्र से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई जुलाई में होगी. दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही मिशेल की याचिका खारिज कर चुका है. मिशेल ने अपनी सजा पूरी होने का दावा करते हुए रिहाई की मांग की है, जिसका एजेंसियों ने विरोध किया है.

चार सप्ताह में जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह नोटिस कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट जुलाई में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. मिशेल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

चुनौती देने वाली याचिका को खारिज

इस मामले में अब जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत यूएई प्रत्यर्पण संधि 1999 के अनुच्छेद 17 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें मिशेल की यह दलील खारिज की गई थी कि वह अधिकतम सजा (7 साल) काट चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाए.

कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है. मामले की सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें भारत लाया गया था, उनमें अधिकतम सजा की अवधि को वह पहले ही काट चुके है. इसलिए उन्हें रिहा किया जाए.

18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

वही सीबीआई, ईडी और केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने रिहाई की मांग का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को पांच लाख रुपए के निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि पर जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने मिशेल को विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था. मिशेल को सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

6 साल और 5 महीने की सजा

मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो जोसेफ ने कहा था कि कुल मिलाकर यह 6 साल और 5 महीने की सजा है. मिशेल का कहना है कि संशोधन जेल नियमों के मुताबिक, मैं अच्छे आचरण के आधार पर छूट का पात्र हूं. मान लें कि मुझे दोषी ठहराया गया है, तो मुझे एक-एक महीने की छूट मिलेगी. यानी 6 साल की सजा के लिए 6 महीने.

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-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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