एआई समिट (AI Summit) के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार 9 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई है.
कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया है. जब कि कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत की जमानत याचिका को खारिज करते हुए चार दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. जिन कार्यकर्ताओं को कोर्ट से जमानत मिली है, उनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय सिंह, सौरभ, अरबाज खान, अजय कुमार विमल, राजा गुर्जर और जितेंद्र यादव शामिल है. इन सभी को 25-25 हजार रुपए की निजी मुचलके पर जमानत मिली है.
जमानत पर सुनवाई के दौरान याचिककर्ताओ की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा कि इन लोगों पर लगे आरोप में पांच साल से कम सजा का प्रावधान है. इन लोगों से दिल्ली पुलिस ने 9 दिनों तक पूछताछ की है, अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्व नही बनता है, लिहाजा इन्हें जमानत दी जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि उनके देश छोड़कर जाने का कोई खतरा नही है और ना ही सबूतों के.साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश है. जबकि दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग हिंसा मामले में कहा था, प्रदर्शन अधिकार हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की छवि खराब नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि एआई समिट के दौरान विदेशी मेहमान शामिल हुए थे, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह पर प्रदर्शन किया गया, जबकि प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर के अलावे अन्य जगह भी है.
पुलिस के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए है. संविधान में भले ही प्रदर्शन का अधिकार दिया गया हो लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई गई है. दिल्ली पुलिस के अनुसार यह सामान्य प्रदर्शन नहीं था.
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-भारत एक्सप्रेस
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