दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता हरीश खुराना को आप नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर नया नोटिस जारी किया है. खुराना ने सुनीता पर दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराकर कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता खुराना जिनकी शिकायत पर सुनीता केजरीवाल को समन भेजा गया था, नोटिस तामील होने के बावजूद पिछले कई मौकों पर हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए हैं. हाई कोर्ट ने कहा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वे नोटिस तामील होने के बाद अगली सुनवाई की तारीख पर पेश होने में विफल रहते हैं, तो मामला आगे बढ़ेगा. मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तय की गई है.
उच्च न्यायालय ने कहा कि अंतरिम आदेश जिसके तहत उसने सुनीता केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई थी जारी रहेगा. अदालत ने पिछले साल 6 नवंबर को राज्य और शिकायतकर्ता को सुनीता केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी.
भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. खुराना ने दावा किया है कि सुनीता केजरीवाल साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र (संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद), यूपी और दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत थीं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन था.
उन्होंने दावा किया है कि सुनीता केजरीवाल अधिनियम की धारा 31 के तहत अपराधों के लिए दंडित होने योग्य है जो झूठी घोषणाएं करने से संबंधित है. सुनवाई के दौरान सुनीता केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश बिना सोचे-समझे पारित किया गया.
–भारत एक्सप्रेस
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