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विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पद पर सेवा में और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारी आवेदन के पात्र: दिल्ली हाईकोर्ट

Legal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान आदेश देते हुए कहा कि विशेष मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्ति के लिए एलएलबी डिग्री के साथ पांच वर्षों तक ग्रुप में कार्यरत या अवकाशप्राप्त कर्मी के पात्र होंगे.

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि पद के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन मैनुअल एवं आवेदन पत्र स्पष्ट करता है कि उस पद के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के अधिकारी आवेदन कर सकता है.

अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के अधीन ग्रुप-ए के पदों पर थे और पांच साल तक ऐसे पदों पर रहे थे या सेवानिवृत्त हुए थे, वे दोनों एसएमएम पद के लिए आवेदन कर सकते है.

उसने यह टिप्पणी सेवानिवृत्त निदेशक अब्दुल कलीम की याचिका पर की जिसमें 25 अगस्त 2023 को जारी विज्ञापन के तहत छह उम्मीदवारों के एसएमएम के रूप में चयन को चुनौती दी गई थी. उसने इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया है.

ये भी पढ़ें: Agusta Westland Case: क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई याचिका खारिज, कोर्ट ने दिया झटका

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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