क्रिश्चियन मिशेल
Agusta Westland Case: अगस्ता वेस्टलैंड वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी और बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राऊज एवेन्यु कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स द्वारा हिरासत से रिहाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने 4 मार्च को उसे पांच लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने तथा विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था. मिशेल को सीबीआई मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
‘मैं अच्छे आचरण के आधार पर छूट का पात्र हूं’
मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो जोसेफ ने कहा था कि कुल मिलाकर यह 6 साल और 5 महीने की सजा है. मिशेल का कहना है कि संशोधन जेल नियमों के मुताबिक, मैं अच्छे आचरण के आधार पर छूट का पात्र हूं. मान लें कि मुझे दोषी ठहराया गया है, तो मुझे एक-एक महीने की छूट मिलेगी. यानी 6 साल की सजा के लिए 6 महीने.
सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है. मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी. इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है. जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है.
अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है. उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
ये भी पढ़ें: Dharali Cloud Burst: आठ जवान और 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता, सेना ने अब तक 357 लोगों का किया रेस्क्यू
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

