दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य पार्टी कार्यालय के आवंटन को रद्द करने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 12 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस सचिन दत्ता ने रद्दीकरण आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका और जुर्माना भुगतान पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया है.
मामले की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील प्रतीक चड्ढा ने कहा कि यह एक नई रिट याचिका दायर की गई है. उन्होंने 14 सितंबर 2024 के दस्तावेज के मुताबिक हमारा आवंटन रद्द कर दिया, जिसे हमने देखा भी नहीं है.
उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में उन्हें सितंबर 14 में दिए गए नोटिस के आधार पर तुरंत दफ्तर खाली करने के लिए कहा गया था. वे सितंबर 2024 से ज्यादा जुर्माना किराया वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उसके साथ अन्य पार्टियों के बराबर व्यवहार नहीं कर रही है. जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है.
वही केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि आवंटन सामान्य पुल से होना है और राजनीतिक दलों के लिए कोई विशेष सूची नही है. केंद्र ने कहा था कि आप को वर्ष 2014 में अपने कार्यालयो के लिए जमीन की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था. ऐसे में पूल से एक आवास इकाई आवंटित करना संभव नही है. केंद्र सरकार ने कहा था कि जहां तक डीडीयू मार्ग स्थित इकाई का सवाल है उसे सरकार को वापस करना होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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