Bharat Express DD Free Dish
Pension Mission Shakti Digital
Pension Mission Shakti Digital

दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘आप’ ऑफिस आवंटन रद्दीकरण मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया, 12 अगस्त को अगली सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें ‘आप’ का ऑफिस आवंटन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है. अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

Delhi-High-Court

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा राज्य पार्टी कार्यालय के आवंटन को रद्द करने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 12 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा. जस्टिस सचिन दत्ता ने रद्दीकरण आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका और जुर्माना भुगतान पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश जारी किया है.

मामले की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील प्रतीक चड्ढा ने कहा कि यह एक नई रिट याचिका दायर की गई है. उन्होंने 14 सितंबर 2024 के दस्तावेज के मुताबिक हमारा आवंटन रद्द कर दिया, जिसे हमने देखा भी नहीं है.

वकील प्रतीक चड्ढा ने रद्दीकरण को बताया अनुचित

उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में उन्हें सितंबर 14 में दिए गए नोटिस के आधार पर तुरंत दफ्तर खाली करने के लिए कहा गया था. वे सितंबर 2024 से ज्यादा जुर्माना किराया वसूलने पर भी रोक लगाने की मांग कर रहे हैं.

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उसके साथ अन्य पार्टियों के बराबर व्यवहार नहीं कर रही है. जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है.

वही केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा था कि आवंटन सामान्य पुल से होना है और राजनीतिक दलों के लिए कोई विशेष सूची नही है. केंद्र ने कहा था कि आप को वर्ष 2014 में अपने कार्यालयो के लिए जमीन की पेशकश की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था. ऐसे में पूल से एक आवास इकाई आवंटित करना संभव नही है. केंद्र सरकार ने कहा था कि जहां तक डीडीयू मार्ग स्थित इकाई का सवाल है उसे सरकार को वापस करना होगा.

ये भी पढ़ें: यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के डिवाइस से मिले 12TB डेटा ने खोले बड़े राज़, PAK से जुड़े जासूसी के तार!

-भारत एक्सप्रेस 



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Pension Mission Shakti Digital