दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्ष 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 14 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई करेगा. वहीं कोर्ट ने ताहिर हुसैन की उस मांग पर भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें अपील दायर करने में 67 दिन की देरी हुई है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने यह नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
पिछली सुनवाई में जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया था. जिसके बाद यह मामला जस्टिस सौरभ बनर्जी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आया था. ताहिर हुसैन की कड़कड़डुमा कोर्ट द्वारा 29 जनवरी 2026 को दूसरी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. ताहिर हुसैन 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी हैं. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ताहिर हुसैन की ओर से दायर पांचवीं जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.
पूर्व पार्षद के वकील तारा नरूला के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह पांच साल से अधिक का समय जेल में बिता चुके हैं. मुकदमे में तेजी लाने के लिए निचली अदालत के अथक प्रयासों के बावजूद सुनवाई पूरी होने में समय लग सकता है. निचली अदालत ने 12 मार्च को बिना आधार के उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि इस घटना में उनके संलिप्त होने का कोई सबूत नहीं है. इस मामले में उनके खिलाफ उकसाने का आरोप है. इस मामले के गवाहों में से तीन ने उनके बारे में घटनास्थल पर मौजूद होने की बात नहीं कही है, जबकि दो ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है. इस तरह से कहा जा सकता है कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है. इन बयानों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, इसलिए आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाए.
ये भी पढ़ें: ‘सहमति से संबंध पर आपत्ति नहीं, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी उठानी होगी’; कर्नाटक हाई कोर्ट का सख्त फैसला
पुलिस के अनुसार, 26 फरवरी 2020 को शिकायतकर्ता रविंदर कुमार ने दयालपुर थाने के अधिकारियों को सूचित किया कि उनका बेटा अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 से लापता है. बाद में कुछ लोगों से पता चला कि एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे चांद बाग पुलिया स्थित मस्जिद से खजूरी खास नाले में फेंक दिया गया था. पुलिस ने कहा कि शर्मा का शव खजूरी खास नाले से बरामद किया गया था और उनके शरीर पर 51 चोटों के निशान थे. ताहिर हुसैन इस मामले में आरोपियों में से एक हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में…
Meerut Snake Murder Case: मेरठ के बहुचर्चित सांप कांड में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते…
Nana Patekar Controversy: नाना पाटेकर से जुड़े पुराने विवाद पर बेटे मल्हार पाटेकर ने प्रतिक्रिया…
योगी सरकार ने प्रदेश को स्टार्टअप का हब बनाने के लिए स्टार्टअप नीति-2026 लागू की…
Brij Bhushan Sharan Singh on Elon Musk: दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP के 'लहरा…
Shraddha Dubey: लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य…