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दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शैक्षणिक योग्यता मामले में बड़ी राहत

स्मृति ईरानी शैक्षणिक योग्यता मामले में दिए गए सीआईसी के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है. सीआईसी ने सीबीएसई को यह बताने का निर्देश दिया था कि स्मृति ईरानी ने वर्ष 1991 और 1993 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा उतीर्ण की थी या नहीं. जस्टिस सचिन दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि विवादित आदेश में केंद्रीय सूचना आयोग का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था. कोर्ट ने कहा कि यह निष्कर्ष कि किसी व्यक्ति विशेष की डिग्री/अंक/परिणाम से संबंधित जानकारी सार्वजनिक सूचना की प्रकृति की है.

चुनावी हलफनामों में भ्रामक जानकारी का आरोप

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्रीय सूचना अधिकारी सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन है. यह याचिका अहमर खान ने दायर की थी. याचिका में ईरानी द्वारा वर्ष 2004, 2011 और 2014 में निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर तीन हलफनामे में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया गया था.

वर्ष 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ईरानी ने अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय (पत्राचार स्कूल) से बीए पूरा किया. वही गुजरात से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ते समय वर्ष 2011 में एक और हकफनामा दायर कर कहा था कि उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दिल्ली विश्वविद्यालय से वर्ष 1994 में बीकॉम पार्ट -1 स्कूल ऑफ कोरोस्पोंडेंस थी.

याचिकाकर्ता खान ने यह भी दावा किया था कि ईरानी ने 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक और हलफनामा दायर किया था. इसमें ईरानी ने कहा था कि उन्होंने 1994 में डीयू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (कोरोस्पोंडेंस) से बीकॉम पार्ट- 1 किया है.


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भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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