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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता मामले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की डिग्री या परीक्षा परिणाम जैसी जानकारी सार्वजनिक सूचना की श्रेणी में नहीं आती हैं.