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CIC order

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता मामले में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की डिग्री या परीक्षा परिणाम जैसी जानकारी सार्वजनिक सूचना की श्रेणी में नहीं आती हैं.

प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, वकील ने डिग्री का खुलासा करने की मांग की, कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की.

याचिकाकर्ता नीरज शर्मा ने सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने केंद्र सरकार को जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने का निर्देश देने से इनकर कर दिया था.