दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को समन जारी कर 8 सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा हमने लीजधारक को 5 जून तक परिसर खाली करने का विकल्प दिया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस जाकर जबरन खाली कराएगी. उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की जाएगी. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम क्लब के सदस्य हैं, यह एक गैर लाभकारी कंपनी है.
इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपकी शिकायत क्या है? आपके सदस्यों को लेकर कोई विवाद नहीं है. सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक स्वेच्छा से परिसर खाली करने की तारीख तय की गई है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई अन्याय नहीं होगा मिस्टर सिंघवी. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने क्लब के सदस्यों, स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य लोगों द्वारा दायर मुकदमों पर नोटिस जारी किया, जिसमें 5 जून तक क्लब परिसर खाली करने के केंद्र के निर्देश को चुनौती दी गई थी.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये केस दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड के मेंबर्स और एम्प्लॉइज ने फाइल किए हैं. आसानी के लिए केस में दी गई प्रार्थनाओं को दोबारा लिखा गया है. प्लीडिंग पूरी करने के लिए जॉइंट रजिस्ट्रार के सामने लिस्ट किया जाए. इन केस के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC भी हैं, जिसमें 22 मई के कम्युनिकेशन के लिए अंतरिम राहत मांगी गई है. कोर्ट ने कहा कि इन अर्जियों पर फैसला करने के लिए ज़रूरी बातें ये हैं कि ज़मीन साल 1928 में क्लब को हमेशा के लिए लीज़ पर दी गई थी. लीज़ डीड के क्लॉज़ 4 में यह प्रोविज़न है कि अगर पब्लिक मकसद के लिए ज़रूरी हो, तो ज़मीन या उसका कोई हिस्सा लीज़ पर वापस लिया जा सकता है.
लीज़ की पार्टियों के बीच पहले भी केस चल चुका है. लीज़ डीड की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी और आखिर में मामला सुलझ गया था. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गवर्निंग बॉडी के मिसमैनेजमेंट की दलील देते हुए NCLT से संपर्क किया. NCLT ने अर्ज़ी मान ली और क्लब के रोज़ाना के काम को चलाने के लिए UOI द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले 15 सदस्यों को अपॉइंट करने का निर्देश दिया.
केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है. यह क्लब 37.3 एकड़ जमीन में है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर सुनवाई को कोर्ट तैयार हो गया है. जस्टिस अवनीश झिंगन की बेंच सुनवाई कर रही है. यह याचिका जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना ने दायर की है.
यहां के सदस्यों की लिस्ट में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, नौकरशाह, जनरल, जज और उद्योगपति शामिल हैं. यह 113 साल पुराना क्लब है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले L&DO ने 9 महीनों में क्लब प्रशासन को तीन पत्र लिखे थे. सितंबर 2025, मार्च 2026 और फिर 6 अप्रैल को ताकि DGF द्वारा एजेंसी को दिए जाने वाले 47.58 करोड़ रुपए के ग्राउंड रेंट का भुगतान किया जा सके. लेकिन DGF बकाया चुकाने में असफल रहा.
जिमखाना क्लब ने दायर याचिका में केंद्र सरकार के फैसले पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं. क्लब का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सिक्योरिटी और गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कारण बताए गए हैं. लेकिन इनके समर्थन में कोई ठोस तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं. क्लब ने इन आधारों को केवल दिखावटी और अस्पष्ट बताया है.
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दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ने संपत्ति, भुगतान किए गए प्रीमियम और परिसर में मौजूद भवनों व अन्य संरचनाओं के नुकसान के बदले किसी प्रकार के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं किया है. सरकार ने कहा कि 27.3 एकड़ जमीन का पूरा भूखंड जिसमें उस पर बनी सभी इमारतें, खड़ी संरचनाएं, ढांचे, लॉन और फिटिंग शामिल हैं, पूरी तरह से पट्टा देने वाले यानी भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा. यह प्रक्रिया लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के माध्यम से पूरी होगी.
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