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Gymkhana Club

दिल्ली हाई कोर्ट ने लुटियंस दिल्ली में स्थित 27.3 एकड़ के ऐतिहासिक जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक खाली करने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को समन जारी कर 8 सप्ताह में जवाब मांगा है.

रीजनल PF कमिश्नर (सेन्ट्रल) ने जिमखाना क्लब के कर्मचारियों के PF फंड में हुए तथाकथित घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं. इसी के साथ क्लब पर डेढ़ करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

जिमखाना की वार्षिक रिपोर्ट में सदस्यों को यह भी बताया गया कि इस मामले में कंपनी कार्य मंत्रालय से बातचीत की जा रही है.

कंपनी अधिनियम की बात करें तो धारा 8 के उप नियम तीन से पांच में साफ़ तौर पर लिखा है कि क्लब के किसी भी सदस्य को वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता.

गौरतलब है कि आम सभा की बैठक बुलाने का फैसला सरकारी निदेशकों ने क्लब सदस्यों की पहल के बाद लिया गया है. क्लब के 30 वरिष्ठ सदस्यों ने क्लब को ईमेल भेजकर आपातकालीन आम सभा बुलाने की मांग की थी.

Gymkhana Club: क्लब सदस्यों के अनुसार जनरल कमेटी ने हिसाब-किताब में बीते साल 20 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है. लेकिन इसका कारण क्या है?

क्लब निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने 26 अगस्त को अवैध तरीके से क्लब में सचिव की नियुक्ति कर दी. क्लब संविधान के अनुसार बैठक में कम से कम छह निदेशकों की अनिवार्य मौजूदगी के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है.

दिल्ली जिमखाना क्लब में भ्रष्टाचार की जांच के लिए नियुक्त सरकारी निदेशकों के कामकाज और विवादित फैसलों पर खुद कंपनी कार्य मंत्रालय ने ही सवाल खड़ा कर दिया है. सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को खतरे में डालकर वहां ड्रोन उड़ाने की घटना को भी बेहद गंभीरता से लिया गया है. शायद …