फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने ठगी के मामले में धर्मेंद्र और दो अन्य को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट 20 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
मामला गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है. पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने समन जारी करते हुए कहा कि आरोपों से संबंधित जो सबूत अभी तक दिए गए हैं, उसको देखकर कहा जा सकता है कि केस को आगे बढ़ाया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टियों के बीच लेन देन हुआ है इस बात से इनकार नही किया जा सकता है.
अदालत ने आदेश दिया कि धर्म सिंह देओल और 2 अन्य आरोपियों को धारा 420, 120 बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए बुलाया जाए. साथ ही दो अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी बुलाया जाए. धर्मेंद्र सहित अन्य के खिलाफ दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी. सुशील कुमार का आरोप है कि गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर उसके साथ ठगी की गई है.
9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया था. हालांकि अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का आदेश दिया था.
बता दें कि अप्रैल 2018 में श आरोपियों ने धरम की ओर से शिकायतकर्ता सुशील कुमार को उत्तर प्रदेश NH-24/NH-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था. शिकायतकर्ता की माने तो दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में स्थित रेस्टोरेंट की शाखाओं से हर माह करीब 70 से 80 लाख रुपये का कारोबार हो रहा था. शिकायकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर 7 फीसदी लाभ के आश्वासन से साथ 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने में मदद की जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
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