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जूनियर एनटीआर की बड़ी जीत; दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ पर दिया ऐतिहासिक फैसला, अब बिना मर्जी नहीं इस्तेमाल होगा नाम और चेहरा

Jr NTR Personality Rights Case: तेलगु अभिनेता एनटीआर राव जूनियर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने एनटीआर की ओर से व्यक्तित्व सुरक्षा की मांग पर बड़ा आदेश दिया है. इससे डिजिटल एरा में उनके पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा हो सकेगी. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश दिया है. जिसका एनटीआर राव ने सुक्रिया अदा किया है.

कोर्ट का सख्त अल्टीमेटम

इससे पहले कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व ई-कॉमर्स साइट्स को अभिनेता के मामले को सूचना एवं तकनीकी नियम 2021 के तहत शिकायत मानने और तीन दिनों के भीतर इसपर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था. अभिनेता ने कहना है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर उनके नाम, तस्वीर और पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुच रहा है.

इन दिग्गजों ने भी मांगी सुरक्षा

इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले संबंधित सोशल मीडिया मंच से.संपर्क करना चाहिए. इससे पहले हाई कोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का आदेश दे चुकी है.

इससे पहले सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर, रजनीकांत, गायिका आशा भोसले, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सिंगर कुमार, विराट कोहली सहित कई अन्य अदालत का रुख कर चुके है.

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पवन कल्याण पर विवाद, राजनीति और कानूनी घेराबंदी

हाल ही में पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि हर कोई हिंदुओं को निशाना बना रहा है और हर मौके पर उनकी परंपराओं पर सवाल उठा रहा है. कल्याण ने कहा था कि जहां भी हिंदू रीति-रिवाजों पर हमला होता है, चाहे वह तमिलनाडू हो, असम हो या पश्चिम बंगाल इसका विरोध करना हर हिंदू का कर्तव्य है.

पवन कल्याण के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. पूर्व आईएएस अधिकारी विजय कुमार ने रिट याचिका दायर की थी. दायर याचिका में कहा गया था कि पवन कल्याण को फिल्मों में अभिनय, मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने, फिल्मों के निर्माण और विज्ञापनों में दिखाई दिखाई देने से रोकने की मांग किया गया था.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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