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दिल्ली 2020 दंगों के दौरान गोपालपुरी इलाके में जन्नती मस्जिद पर हुई आगजनी मामले में आरोपी बरी

दिल्ली 2020 दंगों के दौरान गोपालपुरी इलाके में जन्नती मस्जिद पर हुई आगजनी के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपी दीपक, प्रिंस और शिव को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है.

2020 Delhi riots
Edited by Vaibhav Gupta

दिल्ली 2020 दंगों के दौरान गोपालपुरी इलाके में जन्नती मस्जिद पर हुई आगजनी के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपी दीपक, प्रिंस और शिव को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने बरी कर दिया है.

सितंबर 2021 में दो गवाह पेश

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से मामले की जांच की गई उसे देखकर दुःख होता है. आरोपियों को ऐसे सबूत के आधार पर गिरफ्तार और चार्जशीट दाखिल किया गया, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं थे.

कोर्ट के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर पहली चार्जशीट दाखिल होने तक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था. अदालत ने यह भी टिप्पणी किया कि घटना के करीब डेढ़ साल बाद सितंबर 2021 में दो गवाह पेश किए गए. अदालत ने कहा कि यह भी संभव है कि इन गवाहों की वास्तव में कभी जांच ही नहीं हुई. क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा केस डायरी में जिस स्थान पर उनके बयान दर्ज करने का दावा किया गया, वह स्थान उस दिन अस्तित में ही नहीं था.

लाठी और ज्वलनशील पदार्थो से लैस थी भीड़

कोर्ट ने उम्मीद जताई कि जांच एजेंसियां इस मामले से सबक लेंगी और भविष्य में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक प्रभावित नहीं करेंगी, जब तक किसी अपराध में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद न हों. दर्ज एफआईआर के मुताबिक दंगो के दौरान लाठी और ज्वलनशील पदार्थो से लैस एक भीड़ ने जन्नाति मस्जिद में तोड़फोड़ कर आग लगा दी, नकदी और सामान लूट लिया तथा आसपास की संपत्तियों को नुकसान पहुचाया.

मामला सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा

आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 380, ब427, 436 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. कोर्ट ने आरोपियों को सभी धाराओं में बरी कर दिया है. यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक घायल हुए थे. दंगों में मारे गए लोगों में 38 मुस्लिम और 15 हिंदू थे.

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-भारत एक्सप्रेस



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