उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जमानत की शर्त के सेंगर पीड़िता से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और दिल्ली में ही रहेगा. सेंगर पीड़िता को धमकी नहीं देगा. सेंगर अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा. हर सोमवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट करना होगा. कोर्ट ने कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी.
पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि कुलदीप सेंगर की हाई कोर्ट ने जून में सजा निलंबित करने की मांग को खारिज कर चुका है. जिसपर सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा था कि स्वस्स्थ्य के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं.
इससे पहले स्वस्स्थ्य के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग नही की गई थी. सेंगर के वकील ने यह भी कहा था कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रखी है, जिसपर लंबे समय से सुनवाई नही हो पाई है. सेंगर करीब 8 साल से जेल में बंद है. जबकि इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है.
ज्ञात हो कि कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि साल 2017 में पीड़ित का अपहरण कर उससे बलात्कार करने का दोष साबित हुआ था. घटना के समय पीड़ित नाबालिग थी. 13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की कठोर सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
निचली अदालत ने फैसला देते हुए कहा था कि परिवार के एक मात्र कमाने वाले कि हत्या के लिए कोई नरमी नही बरती जा सकती.
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-भारत एक्सप्रेस
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