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Unnao Rape Case

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत मिली है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया है.

13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की कठोर सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने सेंगर को मेडिकल आधार पर 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है.

न्यायमूर्ति ने कहा कि जब अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी के आपराधिक इतिहास और न्यायपालिका पर जनता के विास पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे कारकों पर विचार किया जाए, तो सेंगर सजा के निलंबन का हकदार नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि अन्य कारकों में अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी का आपराधिक इतिहास, न्यायालय में जनता के विश्वास पर प्रभाव आदि शामिल हैं।

Delhi High Court: हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मकान का किराया वहन करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता और उसके परिवार की आवास सुविधा कोर्ट के आदेश के बिना नहीं हटाई जाएगी.