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‘जमीन खरीदना गुनाह नहीं’; दिल्ली हाईकोर्ट में राबड़ी देवी की दलील, CBI से मांगा गया जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में कथित आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने यह नोटिस जारी किया है. कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा. राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें दस्तावेज देने से राऊज एवेन्यु कोर्ट ने इनकार कर दिया था.

दायर याचिका में नौकरी के बदले जमीन मामले में उन दस्तवेज़ों तक पहुच मांगी थी, जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा नही किया था. कोर्ट ने यह साफ किया था कि आपराधिक मुकदमों की प्रक्रिया के अनुसार, अभियोजन पक्ष को पहले उन दस्तावेजों के आधार पर अपने सबूत पेश करने होंगे. जिन पर उसने भरोसा किया है और जिन दस्तावेजों पर भरोसा नही किया है. उन्हें जिरह के लिए पूर्व शर्तों के रूप में मांगा नहीं जा सकता. कोर्ट ने 35 पेज के आदेश में कहा था कि मुकदमे पर.से अदालत का वैधानिक नियंत्रण आरोपियों द्वारा जिरह की आड़ में हथियाना नही कहा जा सकता और ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों का कार्यवाही को लंबा खींचने का गुप्त इरादा है.

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और कार्यवाही का सीधा समापन सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्यों को दर्ज करना आवश्यक है.

राबड़ी देवी ने अपनी सफाई पेश की

सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 120 बी, धारा 420, 468,467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, 8,9 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था. पिछली सुनवाई में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने दलील देते हुए कहा था कि उन्होंने जमीन खरीदा था, जिसके बदले पैसे दिए थे. उनके वकील ने यह भी कहा था कि पैसे लेकर जमीन खरीदना कोई अपराध नही है. उन्होंने कहा था कि किसी भी आरोपी को कोई फायदा नही पहुचाया गया. इन लेन देन का आपस में कोई संबंध नही है.

राबड़ी देवी के वकील ने कोर्ट से यह भी कहा था कि सीबीआई को लगे आरोपों की जांच करना होगा, और यह साबित करना होगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है. आरोप है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित इंडियन रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन में ग्रुप डी कैटेगरी में भर्तियां लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते 2004 से 2009 के बीच की गई.

CBI जांच के दायरे में राजद प्रमुख और परिवार के सदस्य

इसके बदले में भर्ती होने वाले लोगों ने राजद प्रमुख के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े तोहफे में दिए या हस्तांतरित किए. बता दें कि सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान सेंट्रल रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्तियों के बदले में लालू और उनके परिवार को सस्ते दामों में जमीन ली थी. एजेंसी ने इस मामले में 103 लोगों को आरोपी बनाया है. जिनमे से 5 लोगों की मौत हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर दायर याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया मामला, सरकार ने वापस लिया NSA

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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