गो तस्करी के आरोपी नजीम खान को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली जमानत के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने आरोपी नजीम खान की जमानत को रद्द करने की मांग की है.
जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने नजीम को जमानत देते हुए कहा था कि राज्य सरकार को 8 अक्टूबर को नोटिस मिल गया था, लेकिन, न तो किसी का वकालतनामा आया और न ही राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए कोई वकील पेश हुआ है. ऐसे में यह पता नहीं है कि प्रार्थी के खिलाफ पहले के 7 मामलों में मौजूदा स्थिति क्या है.
कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश निवासी है और ट्रायल में भाग नहीं ले रहा, लेकिन उसे बेवजह अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. इस आधार पर कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने नजीम खान को जमानत देते हुए उसपर कुछ शर्तें भी लगाया था. कोर्ट ने कहा है कि आरोपी ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो जमानत के साथ पर्याप्त जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करेगा. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भविष्य में ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा. इसके अलावा भविष्य में इसी तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है तो इसे जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा.
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी को डोमिनिका ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की
नजीम खान पर फरवरी 2021 में करौली जिले के नादोती थाने में गो तस्करी का मामला दर्ज हुआ था. आरोपी नजीम खान के कब्जे से 26 गायें बरामद की गई, लेकिन वह फरार हो गया था. बाद में नजीम को अप्रैल 2024 में पकड़ा गया.
-भारत एक्सप्रेस
भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन उपेंद्र राय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की अपनी दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा समाप्त की, जिसे कुवैत…
वाल्टर जे. लिंडनर के अनुसार, भारत ने अपनी 'सॉफ्ट पावर' से एक अधिक आक्रामक विदेश…
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को हर बार के कुंभ…
ट्रांसफर आदेश में कहा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को स्थानांतरित किया…
लीडिंग कंसल्टिंग फर्म मेरसर (Mercer) द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी किए गए कॉस्ट ऑफ…