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गो तस्करी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ राजस्थान सरकार ने दायर की याचिका

राजस्थान सरकार ने आरोपी नजीम खान की जमानत को रद्द करने की मांग की है.

supreme court

गो तस्करी के आरोपी नजीम खान को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली जमानत के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने आरोपी नजीम खान की जमानत को रद्द करने की मांग की है.

पैरवी के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ

जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने नजीम को जमानत देते हुए कहा था कि राज्य सरकार को 8 अक्टूबर को नोटिस मिल गया था, लेकिन, न तो किसी का वकालतनामा आया और न ही राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए कोई वकील पेश हुआ है. ऐसे में यह पता नहीं है कि प्रार्थी के खिलाफ पहले के 7 मामलों में मौजूदा स्थिति क्या है.

कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश निवासी है और ट्रायल में भाग नहीं ले रहा, लेकिन उसे बेवजह अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. इस आधार पर कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.

शर्तों के साथ मिली जमानत

कोर्ट ने नजीम खान को जमानत देते हुए उसपर कुछ शर्तें भी लगाया था. कोर्ट ने कहा है कि आरोपी ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो जमानत के साथ पर्याप्त जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करेगा. ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भविष्य में ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा. इसके अलावा भविष्य में इसी तरह के अपराध में शामिल पाया जाता है तो इसे जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा.


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नजीम खान पर फरवरी 2021 में करौली जिले के नादोती थाने में गो तस्करी का मामला दर्ज हुआ था. आरोपी नजीम खान के कब्जे से 26 गायें बरामद की गई, लेकिन वह फरार हो गया था.  बाद में नजीम को अप्रैल 2024 में पकड़ा गया.

-भारत एक्सप्रेस



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