राऊज एवेन्यु कोर्ट ने सोने की तस्करी के मामले में आरोपी बनाए गए महिला के खिलाफ जारी लुक आउट सकरुलर (एलओसी) को रद्द करने का निर्देश दिया है. प्रधान जिला न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा कि यह उसकी स्वतंत्र आवाजाही में बाधा है.
याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी बिना किसी आधार के जारी किया गया है. महिला पूर्णिमा गुप्ता के खिलाफ सीबीआई के एक मामले में एलओसी जारी किया गया था, जिसे उसने अदालत में चुनौती दी थी.
सीबीआई दिल्ली की एक कंपनी के मामले की जांच कर रही है, जो प्रसिद्ध आभूषण समूह से जुड़ी है. वह कथित तौर पर तस्करी गिरोह संचालित करती है. जांच करने पर यह पता चला था कि साल 2018-19 में देश में सैंकड़ों किलोग्राम सोना यह कहते हुए निर्यात किया गया था कि इसे एक प्रदर्शनी के लिए लाया गया है.
गुप्ता, इट्स माई नेम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले के एक आरोपी के कब्जे से लगभग 50 किलोग्राम सोने के आभूषण वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब्त किए गए थे.
ये भी पढ़ें: 16 वर्षीय लड़की को गर्भवती करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
-भारत एक्सप्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच याचिका खारिज की. याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट…
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसजीएमसी को हरियाणा और शाहदरा की संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाई.…
Aaj Ka Panchang 14 May 2025: 14 मई 2025 को ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया…
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 'राष्ट्र प्रथम के समर्थन में एक अभियान' के तहत भव्य तिरंगा…
Aaj Ka Rashifal 14 May 2025: कर्क, सिंह को धन लाभ. ग्रह-नक्षत्र आधारित दैनिक भविष्यफल…
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमारा एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय रूख रहा…