अगस्ता वेस्टलैंड वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी और बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दायर अर्जी पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 22 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने अर्जी दायर कर रिहाई की मांग की है.
धनशोधन मामले में मिशेल को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने 4 मार्च को उसे पांच लाख रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करने तथा विशेष अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था. मिशेल को CBI मामले में 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो जोसेफ ने कहा था कि कुल मिलाकर यह 6 साल और 5 महीने की सजा है. मिशेल का कहना है कि संशोधन जेल नियमों के मुताबिक, मैं अच्छे आचरण के आधार पर छूट का पात्र हूं. मान लें कि मुझे दोषी ठहराया गया है, तो मुझे एक-एक महीने की छूट मिलेगी. यानी 6 साल की सजा के लिए 6 महीने.
सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को यह कहते हुए जमानत दे दिया था कि 25 वर्षों में मुकदमा पूरा नहीं हो सकता है. मिशेल को 4 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि प्राथमिकी 2013 में दर्ज की गई थी. इस मामले में कुल 60 आरोपी शामिल है. जिनमें से 21 ने न तो जांच में शामिल हुए है और न ही उन्हें आज तक ईडी द्वारा समन जारी किया गया है.
अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत 24 नवंबर 2014 को दायर की गई थी. जबकि 21 नवंबर 2024 को 12 वी सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया है. उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे सीबीआई तथा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
-भारत एक्सप्रेस
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