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सत्य निकेतन हादसा: बिल्डिंग गिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एमिकस क्यूरी, छात्रों के PG-हॉस्टल के सेफ्टी ऑडिट की मांग

दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद अलग-अलग मांगो को लेकर याचिका दायर करने का सिलसिला लगातार जारी है. यहां तक कि यह मामला अब देश के सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है. लंबित मामले में एमिकस क्यूरी रिटायर्ड जस्टिस अजित कुमार सिन्हा ने यह याचिका दायर की है.

दायर याचिका में सभी प्राइवेट हॉस्टल पीजी बिल्डिंग और छात्रों के रहने की अन्य जगहों के साइट इंस्पेक्शन और सेफ्टी ऑडिट के लिए मंजूरी मांगी है. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

सुरक्षा मानकों की जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने हालही में साकेत में इमारत गिरने और मालवीय नगर के होटल में आग लगने की घटनाओं पर संज्ञान लिया था और रिटायर्ड जस्टिस अजित कुमार सिन्हा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में कॉलेज और विश्वविद्यालय के आसपास मौजूद सभी पीजी, निजी हॉस्टल और छात्रों के रहने की ऐसी जगहों की समय सीमा के अंदर सुरक्षा की जांच की जानी चाहिए.

इसके अलावे बिल्डिंग का नक्शा, निर्माण, बेसमेंट, जमीन का उपयोग, मजबूती, आग से सुरक्षा और आने-जाने के रास्ते जैसे सुरक्षा मानकों की जांच की मांग की गई है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है. जिसपर आज सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

हर कॉलेज नें हो हॉस्टल

दिल्ली हाई कोर्ट दायर याचिका पर9 सितंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय को हर कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई है.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि आज ऐसे कोई अंतरिम निर्देश जारी नहीं किए जा सकते. वकील विमल त्यागी ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा अदालत का समय बर्बाद मत कीजिए. याचिका दायर कीजिए. 9 सितंबर को पीआईएल डे है, अपने आप केस लिस्ट हो जाएगा.

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में अदालत की निगरानी समिति बनाई गई थी. इसके बाद कई आदेशों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर निर्देश दिया था. वर्ष 2017 में निगरानी समिति की शक्तियां बहाल करने और विशेष कार्यबल गठित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में अवैध निर्माण की.समस्या बनी रही.

बता दें कि सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में सात लोगो की जान चली गई. जिसमें 5 छात्र शामिल है.

यह भी पढ़ें: ओडिशा DGP चयन पर सुप्रीम कोर्ट में फंसा पेच, CJI बेंच ने टाली सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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