सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को फिलहाल राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी की जमानत की शर्तों में ढील दे दिया है. कोर्ट ने कहा कि ईडी के सामने जब भी आवश्यक हो उपस्थित होंगे.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह आदेश दिया है. इससे पहले जमानत के शर्त के मुताबिक सेंथिल बालाजी को हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कि चेन्नई स्थित ईडी के उप निदेशक कार्यालय में पेश होना पड़ता था. बालाजी ने सितंबर 2024 के जमानत आदेश में लगाए गए कठोर शर्तो में ढील देने की मांग की थी. मामले सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है. बालाजी पिछले 13 महीनों से कोर्ट ने निर्देशों का पालन कर रहे हैं. वो अब तक 178 बार कोर्ट में पेश हो चुके है. इससे पहले भी बालाजी ने कोर्ट द्वारा की गई एक अन्य टिप्पणी को हटाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
बता दें कि इसी साल अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि वे मंत्री पद नही छोड़ते है तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा था कि याचिका में आशंका जताई गई है कि कोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद सेंथिल बालाजी को मंत्री बना दिया गया, जिसकी वजह से गवाह दबाव में आ सकते है क्योंकि वह कैबिनेट में सीनियर मंत्री है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सेंथिल बालाजी के दोबारा मंत्री बनने से गवाह दबाव में आ जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी को इस आधार पर जमानत दी थी कि ट्रायल जल्द शुरू होने के आसार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को सेंथिल बालाजी को इस आधार पर जमानत दी थी कि वह जून, 2023 से कैद में है और ट्रायल के जल्दी शुरू होने की कोई संभावना नही है.
जेल से रिहा होने के तीन दिन बाद ही 29 सितंबर को तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में सेंथिल बालाजी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी.
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-भारत एक्सप्रेस
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