सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए विशेष जांच दल (SIT) के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. अदालत ने मजीठिया को 17 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे SIT के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर जांच दल को आवश्यकता पड़ी, तो मजीठिया को 18 मार्च को भी पेश होना हो सकता है. जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मजीठिया को SIT जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी.
इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि मजीठिया सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. वहीं मजीठिया की ओर से उनके वकील ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं. SIT एंटी-नारकोटिक्स स्पेशल टास्क फोर्स की 2018 की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है.
बिक्रम सिंह मजीठिया पर दिसंबर 2021 में ड्रग्स मामले में आरोप लगाए गए थे. जनवरी 2022 में उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन अगस्त 2022 में जमानत मिल गई थी. मजीठिया ने दावा किया कि मामले में किसी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं हुई और जेल में पांच महीने बिताने के बावजूद पुलिस अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है.
मजीठिया पर यह आरोप है कि कनाडा में रहने वाले ड्रग्स तस्कर सतप्रीत सत्ता के साथ उनके रिश्ते थे. आरोप है कि सतप्रीत मजीठिया की अमृतसर और चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठियों में ठहरा करता था, और मजीठिया ने उसे गाड़ी और गनमैन भी मुहैया कराए थे.
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