सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एक महिला उपाधीक्षक (डीएसपी) द्वारा दायर याचिका पर बिहार सरकार और आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ 24 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
महिला डीएसपी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे के माध्यम से पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट यह समझने में विफल रहा है कि अपराध के समय आरोपी पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात था और याचिकाकर्ता उनके अधीनस्थ अधिकारी के रूप में तैनात थी. इसके अलावा कहा गया है आईपीएस ने उससे शादी करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद में आईपीएस अधिकारी ने अस्पष्ट कारणों का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया.
पटना हाई कोर्ट ने आईपीएस पुष्कर आनंद के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द कर दिया था. आरोपी पर पीड़ित महिला पुलिसकर्मी ने शादी का आरोप लगाया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि महिला काफी समय से आईपीएस अधिकारी के साथ रिश्ते में थी और अपनी मर्जी से उसके साथ रही तथा शारीरिक संबंध बनाए. हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि संबंध पक्षों के नियंत्रण से परे कारणों से ठीक से काम नहीं कर रहे है, तो यह आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता हैं. इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना पूरी तरह से अनुचित है.
यह मामला 29 दिसंबर 2014 को तब सामने आया था, जब महिला ने बिहार के कैमूर के महिला पुलिस स्टेशन में आईपीएस अधिकारी पुष्कर आनंद और उनके माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. आनंद पर दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था, जबकि उसके माता-पिता के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया गया था. महिला डीएसपी ने आरोप लगाया था कि भभुआ में डीएसपी के पद पर नियुक्त होने के दो दिन बाद ही आईपीएस ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे दोस्ती की और फिर उनसे शादी करने की बात कही. इसके बाद महिला डीएसपी ने भी उनकी बात पर हामी भर दी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए. लेकिन उनकी कुंडली नहीं मिलने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई.
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-भारत एक्सप्रेस
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