युएपीए कानून में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है. सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट सहित अन्य हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि सीधे सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर सुनवाई क्यों करें? कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले हाई कोर्ट से फैसले आने दे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
कोर्ट ने कहा कि युएपीए से जुड़ी कई याचिकाओं की सुनवाई अभी हाई कोर्ट में चल रही है, हम हाई से आने वाले फैसले नक इंतजार करेंगे. यह याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और सजल अवस्थी ने दायर की है. पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा था कि इस बदलाव के बाद सरकार मनमाने ढंग से किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है.
यह संविधान जे मिलने वाली समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के मौलिक अधिकार का हनन है. याचिका में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 35 और 36 को इन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी यू सिंह ने कहा कि 5 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. जब सुप्रीम कोर्ट दूसरे मुद्दों पर फैसला सुना रहा है, तो इस पर क्यों नही सुना सकता?
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-भारत एक्सप्रेस
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