सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की ओर से दायर याचिका को सीजेआई को ट्रांसफर कर दिया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि येदियुरप्पा की याचिका अन्य समान मामलों के साथ रजिस्ट्रार जनरल को सीजेआई के समक्ष रखना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में भी हमने तैयार किए हैं, हमने उल्लेख किया है कि हमें इस न्यायालय का एक और आदेश मिला है. हम इस याचिका को उन मामलों से जोड़ना उचित समझते हैं. रजिस्ट्रार जनरल को इसे सीजेआई की पीठ के समक्ष रखना चाहिए. येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ भ्र्ष्टाचार के मामले को फिर से शुरू करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कर्नाटक हाई कोर्ट ने पांच जनवरी 2021 को बेंगलुरु निवासी शिकायत ए आलम पाशा की याचिका को स्वीकार कर लिया और उनकी शिकायत से जुड़े मामले को फिर से शुरू कर दिया. पाशा ने येदियुरप्पा और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी और कर्नाटक उद्योग मित्र के पूर्व प्रबंध निदेशक शिवस्वामी के एस के खिलाफ भ्र्ष्टाचार और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है.
बता दें कि 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की दो अन्य न्यायधीशों की पीठ ने भ्र्ष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवकों के खिलाफ जांच, पूछताछ या जांच शुरू करने से पहले पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के मुद्दे पर विभाजित फैसला दिया था. जिसके बाद मामलों की सुनवाई बड़ी बेंच ने सुनवाई शुरू की है.
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-भारत एक्सप्रेस
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