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मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में डॉक्टर एसडी सुब्बैया की हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को बरी कर दिया था. जस्टिस एम. एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार कर दिया है.

अदालत ने पोन्नुस्वामी और मेरी पुष्पन को छोड़कर सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों को 8 सप्ताह के भीतर तमिलनाडु के राज्यपाल से क्षमादान देने की अनुमति देने की मांग करने को कहा है. डॉक्टर एसडी सुब्बैया चेन्नई के राजा अन्नामलाईपुरम में बिलरोथ अस्पताल में काम करती थी. निचली अदालत ने अगस्त 2021 में इनमें से सात को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि सुश्री पुष्पम और एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जांच के मुताबिक संपत्ति विवाद में चलते ही डॉक्टर की हत्या हुई थी डॉक्टर एसडी सुब्बैया पर 2013 में चेन्नई के बिलरोथ अस्पताल से लौटते समय हंसिया से हमला किया गया था.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर जेम्स सतीश कुमार सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. जबकि मुख्य आरोपी बी विलियम्स ने अगस्त 2018 में खुद को सरेंडर कर दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रह चुका है.

15 करोड़ की संपत्ति विवाद बना हत्या की वजह

पुलिस जांच में पता चला कि 15 करोड़ रुपए संपत्ति के विवाद की वजह से डॉक्टर की हत्या की गई थी, क्योंकि यह संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई जीत गए थे. निचली अदालत ने 57 गवाहों 173 दस्तवेज़ों और अंतिम बहस के बाद 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने पोन्नुस्वामी, पी. बासिल, पी. बोरिस, विलियम, जेम्स सतीश कुमार, मुरुगन और सेल्वा प्रकाश के लिए मौत की सजा सुनाई थी, जबकि मैरी पुष्पम और येसुराजन को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. हाई कोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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