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उत्तमनगर हत्याकांड: तरुण की मौत के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली के उत्तमनगर इलाके में होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें 26 वर्षीय तरुण नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड के बाद प्रशासन ने आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की मां की याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट ने 11 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.

हाईकोर्ट में क्या हुआ?

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में सह-आरोपी का घर पहले ही गिरा दिया गया है और अब आरोपी की प्रॉपर्टी को भी गिराए जाने की आशंका है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक प्रॉपर्टी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

क्या है हत्याकांड की पूरी कहानी?

8 मार्च को होली के दिन उत्तमनगर में एक लड़की ने कथित तौर पर दूसरे समुदाय की महिला पर पानी का गुब्बारा फेंका था. इससे दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. जल्द ही यह झगड़ा हिंसक हो गया और दोनों पक्षों के लोग सड़क पर इकट्ठा हो गए. मारपीट में 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें तरुण को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरू में भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन मौत के बाद धारा 103(1) (हत्या) भी जोड़ दी गई.

किन्हें किया गया गिरफ्तार?

पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है. 9 मार्च को तीन महिलाओं—सायरा, शरीफ और सलमा—को हिरासत में लिया गया था. जांच में पता चला कि विवाद पानी के गुब्बारे से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही यह समुदायिक तनाव में बदल गया.

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प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई

हत्याकांड के बाद दिल्ली नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई शुरू कर दी. अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान इस संपत्ति में अवैध निर्माण पाए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. लेकिन आरोपी की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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