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‘आपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा…’ जानिए किस मामले में हाई कोर्ट ने वचनानंद स्वामी को बुरी तरह फटकारा

Blanket Bail POCSO Act: पॉक्सो मामले में कथित आरोपी वचनानंद स्वामी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने वचनानंद स्वामी को फटकार लगाते हुए संकेत दिया है कि उनको मिली अग्रिम जमानत को आने वाले समय मे रद्द किया जा सकता है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने शिकायतकर्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया है.

25 जून को अगली सुनवाई

कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि वह इस आदेश को रद्द करेगा और आरोपी को नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता देता है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने लड़कों को भी नहीं छोड़ा, नाबालिग लड़कियां सुरक्षित नहीं है और अब नाबालिग लड़के भी सुरक्षित नहीं है. कोर्ट 25 जून को अगली सुनवाई करेगा.

शिकायतकर्ता ने निचली अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर कर्नाटका हाई कोर्ट का रुख किया था. मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी को “ब्लैंकेट बेल” दी है, जबकि इस मामले में चार्जशीट तक दाखिल हो चुका है. इसपर हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करूंगा.

हाई कोर्ट में याचिका दायर

हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी जमानत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि हम नियमित जमानत लेने की स्वतंत्रता देंगे. कोर्ट ने यह भी बताया गया कि राज्य सरकार ने भी इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसपर कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत का आदेश रद्द किया जाना चाहिए. वही मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पेश वकील ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा और मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की.

कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय देते हुए कहा कि इस तरह की अग्रिम जमानत बिल्कुल नहीं दी जा सकती. यह मामला अप्राकृतिक यौनाचार का है. फिलहाल उसे अग्रिम जमानत मिला हुआ है सही है या गलत, वह नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकता है. वचनानंद स्वामी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं 4,6,8,10 और 12 के तहत मामला दर्ज है.

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-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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