मुद्दे की परख

एक देश, एक चुनाव: भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुधार

1.3 अरब से अधिक लोगों और एक विविध एवं बहुलवादी समाज के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जो राज्यों को अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वायत्तता और शक्ति देती है, जबकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों को देखती है. भारत सरकार के संसदीय स्वरूप का भी पालन करता है, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और लोग चुनावों के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं.

हालांकि, भारत के लोकतंत्र को कई चुनौतियों और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, लोकलुभावनवाद, नीतिगत पंगुता और चुनावी कदाचार. इन समस्याओं का एक प्रमुख कारण भारत में विभिन्न स्तरों और समय पर होने वाले बार-बार और क्रमबद्ध चुनाव हैं. भारत में लोकसभा (संसद का निचला सदन) और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्धारित है, लेकिन बर्खास्तगी, अविश्वास प्रस्ताव, दलबदल, या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे विभिन्न कारणों के कारण उनका कार्यकाल पूरी अवधि तक नहीं चल पाता है. नतीजन, भारत में लगभग हर साल चुनाव होते हैं, वे चाहें लोकसभा के लिए हों या कुछ राज्य विधानसभाओं या स्थानीय निकायों के लिए हों.

इन बार-बार होने वाले चुनावों के भारत के लोकतंत्र और विकास पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं. इनमें से कुछ प्रभाव हैं:

चुनाव की उच्च लागत: सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये की लागत आई, जिससे यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बन गया. इस राशि में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किया गया खर्च शामिल है, जो 10,000 करोड़ रुपये था. इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किया गया खर्च 50,000 करोड़ रुपये था. यह जनता के पैसे और संसाधनों की भारी बर्बादी है जिसका इस्तेमाल अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है.

प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ: बार-बार होने वाले चुनावों से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर भी काफी दबाव पड़ता है, जिन्हें भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना होता है. चुनाव कराने के लिए ईसीआई को प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों सहित 10 मिलियन (एक करोड़) से अधिक कर्मियों को तैनात करना होता है. चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों को हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववाद जैसी विभिन्न चुनौतियों से निपटना पड़ता है. चुनावों के दौरान प्रशासनिक मशीनरी भी शासन और सेवा के अपने सामान्य कर्तव्यों से विमुख हो जाती है.

नीतिगत व्यवधान और शासन का अभाव: बार-बार होने वाले चुनाव केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीति-निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रिया को भी बाधित करते हैं. जब भी चुनावों की घोषणा होती है तो ईसीआई आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लगाती है, जो सरकार को मतदाताओं को लुभाने वाली किसी भी नई स्कीम या प्रोजेक्ट की घोषणा या लॉन्च करने से रोकती है. इससे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता और स्थिरता प्रभावित होती है. सरकार चुनावों के दौरान शासन और विकास की तुलना में चुनावी राजनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है. बार-बार होने वाले चुनाव राजनीतिक व्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता भी पैदा करते हैं, क्योंकि सरकार किसी भी समय अपना बहुमत खो सकती है या फिर त्रिशंकु संसद या गठबंधन की स्थिति बन सकती है.

भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण: बार-बार होने वाले चुनाव भारत में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को भी बढ़ावा देते हैं. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत होती है, जिसे वे अक्सर अवैध या संदिग्ध स्रोतों जैसे काला धन, कॉर्पोरेट डोनेशन, विदेशी फंडिंग या वसूली के जरिए इकट्ठा करते हैं. यह राजनेताओं, व्यापारियों, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच एक गठजोड़ बनाता है, जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए घोटालों और अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं. बार-बार होने वाले चुनावों से बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान, धांधली, धमकी, रिश्वतखोरी या हिंसा जैसी चुनावी धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ जाती है.

लोकलुभावनवाद और राजनीति का ध्रुवीकरण: बार-बार होने वाले चुनाव भारत में लोकलुभावनवाद और राजनीति के ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देते हैं. राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनावों के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए पूरे न हो सकने वाले वादे करते हैं या मुफ्त/सब्सिडी की बात करते हैं. इससे सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासनहीनता और फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलता है. बार-बार होने वाले चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ जाति, धर्म, भाषा या जातीयता जैसे विभिन्न समुदायों के बीच भी विभाजन पैदा करते हैं. इससे राजनीति में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है.

इन समस्याओं को दूर करने और भारत के लोकतंत्र और विकास को बेहतर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक नेताओं ने “एक देश, एक चुनाव” का विचार प्रस्तावित किया है। यह विचार वर्तमान प्रथा के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए अलग-अलग समय पर कराने के बजाय एक साथ चुनाव कराने को संदर्भित करता है। इस विचार को पहली बार 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में सुझाया था, और बाद में 2015 में चुनाव आयोग, 2017 में नीति आयोग और 2018 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा इसका समर्थन किया गया.

“एक देश, एक चुनाव” के भारत के लोकतंत्र और विकास के लिए कई लाभ हैं. इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

चुनाव की लागत कम आएगी: एक साथ चुनाव कराने से चुनाव की लागत काफी कम हो जाएगी, क्योंकि ईसीआई, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा खर्च कई बार के बजाय पांच साल में केवल एक बार किया जाएगा. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक साथ चुनाव से ईसीआई के लिए 4,500 करोड़ रुपये और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की बचत होगी. इससे सार्वजनिक धन और संसाधन अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए मुक्त हो जायेंगे.

प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम: एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर भी बोझ कम होगा, क्योंकि उन्हें कई बार के बजाय पांच साल में केवल एक बार चुनाव कराना होगा. इससे सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और स्वयंसेवकों पर दबाव कम होगा, जो शासन और सेवा वितरण के अपने सामान्य कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे. सुरक्षा बल हिंसा, आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता और अलगाववाद जैसी विभिन्न चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे.

नीति की निरंतरता और शासन की दक्षता: एक साथ चुनाव केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की नीति निरंतरता और शासन दक्षता को भी सुनिश्चित करेंगे. ईसीआई को बार-बार आचार संहिता को लागू नहीं करना पड़ेगा, जिससे सरकार को बिना किसी बाधा के नई योजनाओं या परियोजनाओं की घोषणा या लॉन्च करने की अनुमति मिल जाएगी. इससे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता और निरंतरता बढ़ेगी। सरकार चुनावी राजनीति के बजाय शासन और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी. एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक व्यवस्था में निश्चितता और स्थिरता भी आएगी, क्योंकि सरकार का कार्यकाल पांच साल का निश्चित होगा, जिसमें बहुमत खोने या त्रिशंकु संसद या गठबंधन का सामना करने का कोई डर नहीं होगा.

भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश: एक साथ चुनाव से भारत में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी. राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कम धन की आवश्यकता होगी, जिससे धन के अवैध या संदिग्ध स्रोतों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी. इससे राजनेताओं, व्यापारियों, अपराधियों और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ टूट जाएगा, जो विभिन्न घोटालों, स्‍कैडलों और भ्रष्‍टाचार में लिप्त हैं. एक साथ चुनाव होने से बूथ कैप्चरिंग, मतदाता को झांसे देने, धांधली, धमकी, रिश्वतखोरी या हिंसा जैसी चुनावी धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी.

लोकलुभावनवाद और राजनीति के ध्रुवीकरण को कम करना: एक साथ चुनाव से भारत में लोकलुभावनवाद और राजनीति के ध्रुवीकरण को कम करने में भी मदद मिलेगी. राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए अवास्तविक वादे नहीं कर पाएंगे या मुफ्त या सब्सिडी की पेशकश नहीं कर पाएंगे. इससे सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन और तर्कसंगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा. एक साथ चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ-साथ जाति, धर्म, भाषा या जातीयता जैसे विभिन्न समुदायों के बीच की खाई को भी पाट देंगे. इससे राजनीति में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा.

“एक देश, एक चुनाव” का विचार कोई नया नहीं है. भारत में यह 1967 तक प्रचलित था, जब विभिन्न कारणों से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग-अलग चुनाव शुरू हुए. तब से, कई समितियों और आयोगों ने इस विचार का अध्ययन किया है और अपनी सिफारिशें दी हैं. हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों या नागरिक समाज के बीच कोई सहमति नहीं है। इसलिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले इस विचार पर व्यापक और समावेशी बातचीत करना जरूरी है.

निष्कर्ष

“एक देश, एक चुनाव” का विचार भारत के लोकतंत्र के लिए एक सुधार है जिसका उद्देश्य इसे अधिक कुशल, प्रभावी और जवाबदेह बनाना है. भारत के विकास के लिए इसके कई फायदे हैं, जैसे लागत, समय और संसाधनों की बचत; नीति की निरंतरता और शासन दक्षता सुनिश्चित करना; भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर अंकुश लगाना; लोकलुभावनवाद और ध्रुवीकरण को कम करना; और राष्ट्रीय एकता और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना. हालांकि, इसमें कुछ चुनौतियाँ और कमियां भी हैं, जैसे संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता; मतदाता की पसंद और जागरूकता को प्रभावित करना; विपक्षी दलों को कमजोर करना और उनकी भूमिका; संघीय ढांचे और क्षेत्रीय विविधता को कमज़ोर करना; और एक समरूप और अखंड राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करना. इसलिए, इस विचार को लागू करने से पहले इसके फायदे और नुकसान पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है.

(मूल लेख का हिंदी अनुवाद)

उपेन्द्र राय, सीएमडी / एडिटर-इन-चीफ, भारत एक्सप्रेस

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