दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं
अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो बनवा लें. क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना है. सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन कर के लोगों का काम बेहद आसान कर दिया है.
चाहे आप दिल्ली में रह रहे हों या किसी अन्य राज्य में आ रहे हों, आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा.
वेबसाइट के जरिए आप 16-18 साल की उम्र तक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर ऑनलाइन सेवाओं के विकल्प में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं के विकल्प का चयन करना होगा. इसके बाद आपको ड्रॉपडाउन मेन्यू से अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना होगा.
अगर आप आधार कार्ड के साथ ईकेवाईसी करते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है. लर्नर लाइसेंस टेस्ट आप घर बैठे ही कर सकते हैं. लर्नर लाइसेंस टेस्ट आप घर बैठे ही दे सकते हैं. अगर आप यहां नॉन-आधार ईकेवाईसी सेलेक्ट करते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा.
फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर देना होगा. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. इसे सत्यापित करें. आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के ज़रिए से ऑनलाइन परीक्षा के लिए लॉगिन विवरण मिलेगा. ऑफलाइन टेस्ट के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना पड़ेगा.
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