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एक परिवार में कितने सदस्य उठा सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ, यहां जानें योजना से जुड़े खास नियम?

Pm Kisan Yojana Rule: देश में किसानों की आर्थिक सहायता करने और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई शानदार योजनाएं चलाती रहती है. इन्ही में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है जो काफी पॉपुलर स्कीम मानी जाती है. इस स्कीम के तहत भारत सरकार हर साल देश के गरीब किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. किसानों को ये रकम हर 4 महीने के अंतराल पर तीन-तीन किस्तों में दी जाती है. फिलहाल अब तक सरकार किसानों के खाते में कुल 18 किस्तों को जारी कर चुकी है. ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस स्किम के बारे में.

एक परिवार में कितने सदस्य उठा सकते हैं योजना का लाभ?

पीएम किसान योजना को लेकर केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है. यदि इन नियमों का पालन कोई किसान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या एक परिवार में एक से ज्यादा सदस्यों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है? नियमों के अनुसार एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है. यदि दूसरा सदस्य खेती की एक ही जमीन पर आर्थिक लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और पैसा भी वापस लिया जा सकता है.

योजना के तहत e-KYC करवाना है जरूरी

पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए e-KYC करवाना अनिवार्य है. अगर आप भी उन किसानों में आते हैं जिन्होंने अभी तक इस प्रक्रिया को नहीं किया है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे. ऐसे में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के जरिए आधार बेस्ड e-KYC कर सकते हें. इसके अलावा किसान किसान ऑफलाइन भी इस प्रकिया को पूरी करा सकते हैं.

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यहां संपर्क करें किसान

पीएम किसान योजना में अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.

-भारत एक्सप्रेस 

Akansha

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