Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे देश की जीवनरेखा मानी जाती है, जिसमें हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, क्योंकि ट्रेन यात्रा को सबसे अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सस्ता माना जाता है. भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, हालांकि अक्सर लोग इन सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के सफर को सुखद बनाने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं. इन नियमों में से एक है ट्रेन दुर्घटना बीमा, जिसके बारे में बहुत से लोग अनजान होते हैं.
हर साल कई बार हम रेलवे दुर्घटनाओं (Train Accident) के बारे में सुनते हैं और ऐसे में यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर ट्रेन हादसा नहीं होता, लेकिन सफर के दौरान किसी यात्री की मौत हो जाती है, तो क्या उसे मुआवजा मिलेगा? आपको बता दें कि रेल दुर्घटना में मौत होने पर सरकार मुआवजा देती करती है, लेकिन अगर किसी यात्री की मौत ट्रेन में बैठते समय किसी बीमारी या अन्य कारण से होती है, तो भारतीय रेलवे इसके लिए मुआवजा नहीं देती.
कई बार कुछ लोग ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण मौत या घायल होने की घटनाएं होती हैं. रेलवे ऐसे मामलों में कोई मुआवजा नहीं देती है. इस प्रकार, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को बीमा कवर प्रदान करने का प्रावधान है, जो दुर्घटना के मामले में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है, लेकिन आत्महत्या या अन्य कारणों से हुई मौतों के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता.
भारतीय रेलवे मुआवजा तब देती है जब किसी दुर्घटना में रेलवे की गलती होती है. अगर ट्रेन का हादसा होता है, तो उस हादसे में घायल व्यक्तियों और मृतकों को मुआवजा दिया जाता है.
IRCTC द्वारा ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों को महज 35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है. यह बीमा कवर यात्रियों के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक माना जाता है. यदि आप IRCTC ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुकिंग के दौरान इंश्योरेंस का विकल्प मिलेगा, जिसे चुनने पर आपको यह बीमा कवर मिल जाएगा. एक PNR के अंतर्गत सभी यात्री इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं.
IRCTC द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस बीमा कवर के तहत, यदि यात्रा के दौरान कोई हादसा होता है और यात्री घायल होता है, तो उसे 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपये का कवर दिया जाता है. अगर हादसे में यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा. स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में भी 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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