एनपीएस अकाउंट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
NPS Account: अगर आप भी अपने फ्यूचर के लिए बड़ा फंड जुटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बिना टेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अकाउंट ओपेन कर निवेश कर सकते हैं। यह स्कीम भविष्य में आपके आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। यह योजना प्राइवेट नौकरी करने वाले या पेंशन नहीं पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने पेंशन का लाभ देगा।
अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य में आपको पैसों को लेकर किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़े तो इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। यहां NPS अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉसेस के बारे में जानकारी दी गई है।
यह केंद्र सरकारी की ओर से शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इसमें निवेश करके कोई भी भारतीय नागरिक, जो 18 से 70 साल की आयु का है, 60 साल के बाद पेंशन का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत दो तरह के खाते टियर-1 और टियर-2 खोले जाते हैं। 60 साल की उम्र तक टियर-1 से फंड विद्ड्रॉल नहीं किया जा सकता है, जबकि टियर-2 NPS अकाउंट एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है, जिससे जरूरत के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है।
– सबसे पहले आप NPS ट्रस्ट की वेबसाइट या डायरेक्ट npstrust.org.in/content/open your nps account online लिंक पर भी जा सकते हैं।
– अब आपको यहां पर सिंगल कैटेगरी को सलेक्ट करना होगा।
– फिर आधार कार्ड या पैन कार्ड का नंबर दर्ज करें, जिसके बाद आपके लिंक मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। अब इसे दर्ज कर दें।
– इसके बाद आप पूरी जानकारी को सबमिट करें और एकनॉलेजमेंट नंबर हासिल कर लें।
– अब आपको पेंशन फंड मैनेजर को सलेक्ट करना होगा और फिर निवेश का विकल्प चुनना होगा।
– इसके बाद नॉमिनी का नाम और अन्य जानकारी भी देना होगा।
– अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
– इसके बाद, आप इस योजना के टियर I के तहत 500 रुपये और टियर II अकाउंट के तहत कम से कम 1000 रुपये का शुरुआती निवेश कर सकते हैं।
PFRDA की ओर से अप्वॉइंट किए गए प्वॉइंट्स आफ प्रेजेंस (POPs) के पास जाकर आप NPS योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। यह POPs आपको लगभग सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनियां के पास मिल जाएगा। यानी आप यहां पर जाकर एनपीएस के तहत ऑफलाइन अकाउंट ओपेन करा सकते हैं। यहां एनपीएस खाता खुलवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं रजिस्ट्रेशन के बाद आप 500 रुपये का निवेश कैश या चेक के माध्यम से कर सकते हैं।
इस योजना के तहत इनकम टैक्स की धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) और 80 CCD (2) के तहत टैक्स छूट दी जाती है। NPS पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ली जा सकती है। यानी एक एनपीएस अकाउंट होल्डर 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकता है।
– भारत एक्सप्रेस
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